Edited By Monika Jamwal,Updated: 20 May, 2022 04:23 PM
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, श्रीनगर ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले श्रीनगर जेल के सुपरिटेंडेंट के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।
श्रीनगर: केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, श्रीनगर ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले श्रीनगर जेल के सुपरिटेंडेंट के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। जेल अधीक्षक हिलाल अहमद राथर वर्ष 2018 से उस समय से निलंबित थे जब मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए गए आतंकवादी नवीद जट्ट को आतंकी भग ले गये थे।
नवीद जट्ट के भागने के दौरान की गई गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे। जट्ट लश्कर का कमांडर आतंकी था।
नवीद जट्ट पर पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या का आरोप था। उसके फरार होने के करीब आठ महीने बाद ही सुरक्षाबलों ने उसे मार गिराया था।
तत्कालीन डीजी दिलबाग सिंह ने कहा था कि नावीद जट्ट को जिंदा पकड़ने के बाद उन्हें पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या को लेकर काफी जानकारी मिली थी। जट्ट के भागने के बाद बहुत सारी जानकारी अधूरी रह गई थी। तत्कालीन डीजीपी एस पी वेद ने उसके फरार होने को एक सोची समझी साजिश करार दिया था और उन्होंने कहा था कि जेल प्रबंधन के सहयोग के बिना उसका फरार होना असंभव था।
आतंकी के फरार होने के बाद सुरक्षा के तौर पर कई कैदियों को बाहर की जेलों में भेज दिया गया। भारत सरकार ने इस मामले में जम्मू कश्मीर की सरकार को कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उस दौरान कई तबादले भी किये गये और जेल अधीक्षक हिलाल को भी निलंबित कर दिया गया।