Edited By ,Updated: 01 Dec, 2015 07:42 PM
संसद की एक समिति ने आज सिफारिश की कि ‘भगवान के चलते’ प्रदूषण कारी नुकसान के मामले में पोत मालिकों को छूट देने के प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ...
नई दिल्ली: संसद की एक समिति ने आज सिफारिश की कि ‘भगवान के चलते’ प्रदूषण कारी नुकसान के मामले में पोत मालिकों को छूट देने के प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जवाबदेही घट सकती है। कंवर दीप सिंह की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन व संस्कृति से संबद्ध संसद की स्थायी समिति ने आज संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा कि इस तरह की परिस्थितियों में पोत मालिकों को छूट देने से मुकद्दमेबाजी की काफी गुंजाइश पैदा हो सकती है।
समिति ने कहा, ‘‘ भगवान के चलते प्रदूषणकारी नुकसान होने पर पोत स्वामियों को छूट दिए जाने से मुकद्दमेबाजी की काफी गुंजाइश पैदा हो सकती है और पोत का मालिक, प्रदूषण से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है।’’ समिति ने कहा कि पोत मालिक अपनी जिम्मेदारियों से न भागें, यह सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है।
गौरतलब है मर्चेंट शिपिंग कानून को अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुरूप बनाने की कोशिश के तहत इसमें संशोधन के विधेयक को 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और 26 अगस्त को इसे समीक्षा के लिए समिति के पास भेज दिया गया।