Edited By shukdev,Updated: 01 Aug, 2018 07:32 PM
दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद से आप के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता योगेंद्र विधूड़ी की गवाही को माना और कहा कि दिल्ली के विधायक और उनके दो...
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद से आप के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता योगेंद्र विधूड़ी की गवाही को माना और कहा कि दिल्ली के विधायक और उनके दो सहयोगियों - सुभाष और ललित के खिलाफ बिना किसी संदेह के मामला साबित हुआ है।
अदालत ने कहा, ‘साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया। वह उस वक्त दवा खरीदने जा रहा था जब उसे गलत तरीके से रोक लिया गया।’ अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (धारदार हथियार से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोककर रखना) और धारा 34 (समान मंशा) के तहत दोषी करार दिया और सजा पर दलीलें सुनने के लिए सात अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
आरोपियों को अधिकतम तीन साल जेल हो सकती है। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि मामले में उन्हें फंसाया गया है। आरोपियों का दावा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई नहीं की थी और कथित घटना के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे।