30 सितंबर तक कराएं पैन और आधार को लिंक, कोरोना को लेकर टैक्स में मिली कई तरह की राहत

Edited By rajesh kumar,Updated: 25 Jun, 2021 08:24 PM

the date for linking pan and aadhaar has been extended again

सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने यानि  30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इनकी डेडलाइन 30 जून तक के लिए थी।

नेशनल डेस्क- सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने यानि  30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इनकी डेडलाइन 30 जून तक के लिए थी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद इस बात का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने टैक्स पेयर को एक और राहत दी है जिसके तहत टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 जून थी।

Another relief to the Income Taxpayers is time to invest in residential house. For tax deduction extension for more than 3 months, investment required to be made on or after 1st April, now can be made up to 30th Sept. So there's extension of 3 months: MoS Finance Anurag Thakur pic.twitter.com/1sDekEfipb

— ANI (@ANI) June 25, 2021

एसएमएस से करें लिंक
आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

टैक्स पेयर को कई राहतों का ऐलान

  • मोदी सरकार ने आम आदमी को Tax में भी राहत देने का ऐलान किया है। Covid के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई Tax नहीं लगेगा। यह छूट साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है।
  • अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-gratia payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax नहीं देना होगा।
  • यह छूट किसी Individual द्वारा अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर भी मिलेगी। ठाकुर ने बताया कि Ex-gratia payment की रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी।
  • सरकार ने Tax से जुड़े कागजात के Compliance की तारीख भी बढ़ा दी है। 30 जून तक TDS, Pan-aadhaar लिंक करने का झंझट भी खत्‍म हो गया है। इसमें तीन महीनों की छूट दी गई है।
  • मकान खरीदने पर भी Tax छूट की मियाद 3 महीने का Tax deduction विस्‍तार दिया गया है। अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद पर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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