महिला ट्रैफिक कर्मी को टक्कर मारना पड़ा भारी, कोर्ट ने दी ऐसी सजा जो याद रहेगी जिंदगी भर

Edited By ,Updated: 17 Nov, 2016 08:54 PM

the punishment given to traffic court worker hit

एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उसकी सरकारी ड्यूटी के दौरान टक्कर मार घायल करने के मामले में एडिशनल सैशंस जज की कोर्ट ने खुड्डा लाहौरा निवासी को साढ़े 3 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। वहीं उसे 4 हजार जुर्माना भी भरने को कहा गया है।

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उसकी सरकारी ड्यूटी के दौरान टक्कर मार घायल करने के मामले में एडिशनल सैशंस जज की कोर्ट ने खुड्डा लाहौरा निवासी को साढ़े 3 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। वहीं उसे 4 हजार जुर्माना भी भरने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कार में सीट बैल्ट नहीं लगाई हुई थी और जब उसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रुकने को कहा तो उसने गाड़ी रोकने की बजाए महिला पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी।

उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के प्रयास समेत सरकारी कर्मी को ड्यूटी के दौरान चोट पहुंचाने और उसकी सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। संबंधित घटना 30 दिसम्बर, 2015 को घटी थी। कांस्टेबल निक्की की ड्यूटी सैक्टर 18/19 चौक पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक थी। इस दौरान उसे एक एस.यू.वी. सैक्टर 18/19 सड़क की तरफ से आती दिखी।

कार का चालक सीट बैल्ट लगाए नहीं था। हैड कांस्टेबल तेजबीर सिंह ने उसे रोकने का इशारा किया मगर कार चालक ने कार नहीं रोकी। वहीं, उसने मौके पर तैनात कांस्टेबल निक्की को टक्कर मार दी। कार सुखबीर सिंह नामक शख्स चला रहा था। वह मौके से फरार हो गया था।

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