सहारा डायरी केस में PM मोदी को बड़ी राहत, SC ने याचिका खारिज की

Edited By ,Updated: 11 Jan, 2017 08:34 PM

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उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें आयकर छापों में मिली उन ‘सहारा और बिड़ला डायरियों’ की जांच कराने का आग्रह किया गया था जिनमें कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आए थे।

नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें आयकर छापों में मिली उन ‘सहारा और बिड़ला डायरियों’ की जांच कराने का आग्रह किया गया था जिनमें कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आए थे।  

इन डायरियों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम होने की बात कहीं गयी थी।  शीर्ष अदालत ने कहा कि इनकी जांच का आदेश देने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने कॉमन कॉज और अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

गौरतलब है कि इनकम टैक्स की एक रेड में सहारा के ऑफिस से एक डायरी मिली थी, जिसमें कथ‍ित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपए घूस दी गई। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को भी घूस दी गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक आय कर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कहीं हैं। याचिका में उन्होंने इस मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की है।

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