Edited By shukdev,Updated: 05 Oct, 2018 07:22 PM
चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसे आधार को मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) और मतदाता सूची से जोडऩे में कोई आपत्ति नहीं है। मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण रोकने के लिये वोटर आईडी को आधार से जोडऩे की मांग करने वाली...
चेन्नई : चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसे आधार को मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) और मतदाता सूची से जोडऩे में कोई आपत्ति नहीं है। मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण रोकने के लिये वोटर आईडी को आधार से जोडऩे की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने अदालत को यह जानकारी दी। हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि आधार की वैधता को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले का अध्ययन करने के बाद आधार को वोटर आईडी से जोडऩे पर कोई फैसला किया जाएगा।
न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति पीटी आशा की खंडपीठ के समक्ष आयोग के वकील निरंजन राजगोपालन ने बताया कि आधार को वोटर आईडी से जोडऩे की परियोजना पर होने वाले व्यय का भी अभी आंकलन किया जाना शेष है। पीठ ने आयोग के हलफनामे के आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और कानून एवं गृह मंत्रालय को भी याचिका में बतौर पक्षकार शामिल करते हुए मामले में सुनवाई की तारीख 29 अक्तूबर तय कर दी। याचिकाकर्ता एम एल रवि ने मतदाता सूची में फर्जीवाड़े और फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए आधार से वोटर आईडी से जोडऩे की मांग की है।