Edited By shukdev,Updated: 20 Aug, 2018 08:53 PM
केंद्र ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि किसी भी आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। केरल में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की मांगों के बीच केंद्र ने यह कहा है। केंद्र ने अपने हलफनामे में...
कोच्चि: केंद्र ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि किसी भी आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। केरल में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की मांगों के बीच केंद्र ने यह कहा है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसने केरल की बाढ़ को ‘गंभीर किस्म की आपदा’ माना है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के मुताबिक ‘तीसरे स्तर की आपदा’ की श्रेणी में रखा है।
केंद्र ने कहा कि कोई भी आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका के जवाब में केंद्र की ओर से यह हलफनामा दायर किया गया है।