Edited By Monika Jamwal,Updated: 11 May, 2020 01:45 PM
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ४जी इंटरनेट सेवा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार के लिये गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सोमवार को आदेश दिया।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ४जी इंटरनेट सेवा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार के लिये गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस समिति में जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश प्रदेश के मुख्य सचिव और संचार सचिव भी शामिल होंगे। यह समिति ४जी इंटरनेट सेवा बहाल करने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करेगी।
न्यायालय ने फाउण्डेशन फॉर मीडिया प्रफेशनल्स , शोएब कुरैशी और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव अधिकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।