Edited By ,Updated: 05 Dec, 2016 12:02 PM
मौलिक अधिकार संबंधी सैक्शन में संविधान कहता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे...
नई दिल्ली : मौलिक अधिकार संबंधी सैक्शन में संविधान कहता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और इसके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों व संस्थाओं का सम्मान करे। इनमें राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान भी शामिल हैं। इसके अलावा, द कॉन्स्टिट्यूशन (ऐप्लिकेशन टू जम्मू ऐंड कश्मीर) ऑर्डर 1954 में भी कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और संविधान के अपमान संबंधी मामलों में संसद के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है।
किस अधिनियम के तहत मिलेगी सजा
प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नैशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसी तरह, राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए समूह के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। इस सजा के साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है।