तीन तलाक पर पाबंदी के लिए बुधवार को नए विधेयक पर विचार कर सकती है कैबिनेट

Edited By shukdev,Updated: 11 Jun, 2019 09:21 PM

three bans can be considered on wednesday for a ban on the new bill cabinet

केन्द्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी बैठक में एक बार में तीन तलाक ;तलाक ए बिद्दत की परंपरा पर पाबंदी लगाने वाले नए विधेयक पर फैसला कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की...

नई दिल्लीः केन्द्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी बैठक में एक बार में तीन तलाक ;तलाक ए बिद्दत की परंपरा पर पाबंदी लगाने वाले नए विधेयक पर फैसला कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की जगह लेगा। पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था। राज्यसभा में पेश विधेयक लोकसभा भंग होने के बाद भी निष्प्रभावी नहीं होते हैं।

लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक हालांकि निष्प्रभावी हो जाते हैं। अगर केन्द्रीय कैबिनेट बुधवार को इसे मंजूरी दे देती है तो नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जा सकता है। विपक्ष राज्यसभा में विधेयक के प्रावधानों का विरोध करता रहा है और राज्यसभा में सरकार के पास संख्याबल की कमी है। एक बार में तीन तलाक की परंपरा को दंडनीय अपराध बनाने वाले मुस्लिम महिला ;विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक का विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्ष का दावा है कि अपनी पत्नी को तलाक देने वाले पति के लिए जेल की सजा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है। मुस्लिम महिला ;विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 के तहत एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा। सितंबर 2018 में लागू पिछले अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए पेश विधेयक को दिसंबर में लोकसभा ने तो मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्यसभा में लंबित था। विधेयक के संसद के दोनों सदनों से मंजूरी नहीं मिलने पर नया अध्यादेश लागू किया गया था। 

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