श्रम कानून में सुधार से जुड़े तीन बिल राज्यसभा में पास, सरकार ने कहा- अब मजदूरों को मिलेगा न्याय

Edited By vasudha,Updated: 23 Sep, 2020 02:17 PM

three bills related to reform of labor law passed in rajya sabha

राज्यसभा में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 से संबंधित तीन प्रमुख विधेयकों को पारित कर दिया है। हालांकि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र...

नेशनल डेस्क: विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी में राज्यसभा ने श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों को मजबूत करने वाले सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, विधेयक 2020 बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ इन तीन विधेयकों पर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। 

 

आज का दिन ऐतिहासिक: सरकार 
श्रम मंत्री ने कहा कि लोग आज के इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं, जब श्रमिकों को 73 साल बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जा रहा है। श्रमिकों के हितों के लिए कानून बनाना इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश में एक जवाबदेह प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करते हुए श्रमिकों के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। गंगवार ने कहा कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेटा गया है। इसमें पारिश्रमिक संबंधी संहिता को पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इन संहिताओं के प्रभावी होने के बाद लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जायेगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 

 

श्रमिकों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक और सुद्दढ़ बनाया गया है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले श्रमिकों को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। नयी श्रेणी के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा। प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने गृह राज्य जाने के लिए यात्रा भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक निश्चित आयु के बाद मुफ्त जांच सुविधा का लाभ भी प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब श्रमिकों के दायरे को बढ़ाया गया है और इसके तहत आईटी और सर्विस सेक्टर के भी श्रमिकों को शामिल किया गया है। 

 

श्रमिकों को भी ईएसआई के दायरे में लाया जाएगा।
इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ई-पेपर में काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की भी रक्षा हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में कंपनी मालिकों पर लगाये जाने वाले जुर्माने की राशि का 50 फीसदी हिस्सा पीड़ित श्रमिकों को दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी 50 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इसी क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का दायरा विस्तृत किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी ईएसआई के दायरे में लाया जाएगा।
 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!