Edited By Yaspal,Updated: 16 Feb, 2020 07:46 PM
राजद्रोह मामले में तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम के खिलाफ अलीगढ़ कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। तिहाड़ जेल में कोर्ट ने वारंट भेजा है, जिसे जेल अधिकारियों ने रिसीव कर लिया है। अब 18 फरवरी को शरजील इमाम को अलीगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा...
नेशनल डेस्कः राजद्रोह मामले में तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम के खिलाफ अलीगढ़ कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। तिहाड़ जेल में कोर्ट ने वारंट भेजा है, जिसे जेल अधिकारियों ने रिसीव कर लिया है। अब 18 फरवरी को शरजील इमाम को अलीगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा।
अलीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में पूछताछ के लिए अर्जी लगाई थी। शरजील इमाम ने अलीगढ़ में असम को भारत से अलग कर देने वाला कथित विवादित बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। शरजील इमाम पर पुलिस नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट (एनएसए) लगाने की तैयार कर रही है। शरजील इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस शरजील इमाम से कई मामलों में पूछताछ कर रही है। शरजील इमामल जेएनयू का छात्र है।
इससे पहले देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम को 12 फरवरी को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को शरजील इमाम का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद गुरुवार को क्राइम ब्रांच सीएफएसएल लैब में इसका वॉयस सैंपल लिया। वहीं, कोर्ट ने शरीजल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम का वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दी थी। पुलिस इस सैंपल का मिलान उस वीडियो क्लिप से करेगी, जिस पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है।
शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 124-ए के तहत सजा तीन साल से लेकर उम्रकैद तक है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आए शरजील इमाम पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मुकदमा दर्ज किया था।