सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली इजाजत

Edited By Updated: 10 Aug, 2026 01:39 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ़्ते तक विदेश जाने की इजाज़त दे दी। चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने डायमंड हार्बर के सांसद की...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ़्ते तक विदेश जाने की इजाज़त दे दी। चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने डायमंड हार्बर के सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सांसद ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी।

हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को विदेश जाने की इजाज़त मांगने वाली बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वह अपनी मेडिकल स्थिति की जांच के लिए अगले दिन सरकारी SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने को तैयार नहीं थे।

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर कोर्ट यह देख सकता था कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत है या नहीं। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि वह विदेश जाने की इजाज़त मांगने वाली बनर्जी की याचिका पर एक हफ़्ते के अंदर सुनवाई करे।

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