Edited By ,Updated: 28 Oct, 2016 10:23 AM
जी.एम.सी.एस. 32 के ऑबस्ट्रेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी विभाग में प्रोफैसर डा. अलका सहगल की नियुक्ति को एक तरफ करते हुए कैट ने आदेशों में कहा कि संबंधित पद को लेकर डा. अलका योग्यता पूरी नहीं करती।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): जी.एम.सी.एस. 32 के ऑबस्ट्रेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी विभाग में प्रोफैसर डा. अलका सहगल की नियुक्ति को एक तरफ करते हुए कैट ने आदेशों में कहा कि संबंधित पद को लेकर डा. अलका योग्यता पूरी नहीं करती। ऐसे में उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने कहा कि संबंधित पद के लिए परीक्षार्थी को किसी मान्यता प्राप्त मैडीकल कालेज में 4 वर्षों का रीडर/एसोसिएट प्रोफैसर का अनुभव होना चाहिए कैट ने अपने यह आदेश जी.एम.सी.एच. के ऑबस्ट्रेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी विभाग में रीडर डा. पूनम गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभाग में प्रोफैसर डा. अलका की नियुक्ति को चुनौती दी थी। कहा गया था कि डा. अलका के पास संबंधित पद को लेकर विशेषज्ञता नहीं थी। कै ट ने डा. पूनम गोयल की प्रोफैसर पद की मांग को भी नामंजूर कर दिया। जिसके पीछे कैट ने कहा कि यू.पी.एस.सी. केवल एक व्यक्ति की सिफारिश करता है जो डा. अलका थी। उनके अलावा किसी की वेटिंग सूचि नहीं थी।