ट्रांसजेंडर भी उड़ा सकेंगे फ्लाइट! DGCA ने बदली गाइडलाइंस...जारी किए ये दिशानिर्देश

Edited By Seema Sharma,Updated: 11 Aug, 2022 11:15 AM

transgenders will also be able to fly dgca changed guidelines

वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की राह कुछ आसान हुई है। विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने बुधवार को ऐसे लोगों की फिटनेस का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

नेशनल डेस्क: वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की राह कुछ आसान हुई है। विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने बुधवार को ऐसे लोगों की फिटनेस का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले महीने उन मीडिया खबरों का खंडन किया था, जिसमें दावा किया गया था कि एडम हैरी (केरल के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति) को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस देने के लिए नियामक ने मंजूरी देने से मना कर दिया था।

 

इन रिपोर्टों को सही नहीं बताते हुए DGCA ने तब कहा था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक फिटनेस चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें ‘‘किसी तरह की चिकित्सकीय, मनोरोग या मनोवैज्ञानिक बीमारी न हो।''

 

DGCA ने बुधवार को अपने दिशानिर्देशों में कहा कि एक ट्रांसजेंडर आवेदक की फिटनेस का आकलन उनकी कार्यात्मक क्षमता और अक्षमता के जोखिम का आकलन करने के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे ट्रांसजेंडर आवेदक, जो पिछले पांच वर्षों से हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं या लिंग परिवर्तन सर्जरी करा चुके हैं, उनकी मानसिक सेहत की स्थिति जांची जाएगी।

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