सामना में छपे कार्टून को लेकर मानहानि के मामले में बरी हुए उद्धव ठाकरे

Edited By Pardeep,Updated: 11 Dec, 2019 09:59 PM

uddhav thackeray acquitted in defamation case against cartoon printed in saamna

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की एक अदालत ने एक कार्टून से संबंधित मानहानि के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बरी कर दिया है। यह कार्टून 2016 में मराठा समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध मार्च से जुड़ा था और शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना''...

मुंबईः महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की एक अदालत ने एक कार्टून से संबंधित मानहानि के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बरी कर दिया है। यह कार्टून 2016 में मराठा समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध मार्च से जुड़ा था और शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना' में प्रकाशित हुआ था। ठाकरे पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले तक ‘सामना' के संपादक थे।

शिकायतकर्ता के वकील दत्ता सूर्यवंशी ने दावा किया था कि उन्होंने आरक्षण सहित मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों के लिए ‘मुख मोर्चा' (मौन रैली) में हिस्सा लिया था। ऐसी रैलियां पूरे राज्य में निकाली गई थीं। उसी दिन ‘सामना' में एक कार्टून छपा, जिसमें एक पुरुष एक महिला को चूम रहा था और इसका शीर्षक था - ‘मुखा मोर्चा।'

मराठी में ‘मुख्र' का अर्थ है मौन और ‘मुखा' का अर्थ है चुंबन। ऐसा लगा कि कार्टून में इसी समानता के आधार पर व्यंग्य किया गया। शिवसेना उस समय राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार का हिस्सा थी। सूर्यवंशी ने कार्टूनिस्ट, कार्यकारी संपादक, प्रिंटर और प्रकाशक को भी वादी बनाया। यवतमाल जिले में पुसाड की अदालत ने बुधवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

 

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