ब्रिटेन में नया हथियार कानून पास, सिखों को मिला कृपाण रखने का अधिकार

Edited By Tanuja,Updated: 19 May, 2019 10:48 AM

uk law secures rights of sikhs to carry kirpans

ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से शाही मंजूरी के बाद नया हथियार कानून पास हो गया है। धारदार चाकू से हमले की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से...

लंदनः ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से शाही मंजूरी के बाद नया हथियार कानून पास हो गया है। धारदार चाकू से हमले की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने इस कानून को पास कर दिया। सिख समुदाय के कृपाण रखने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पिछले साल कानून में संशोधन किया गया था। ब्रिटिश गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'कृपाण के मुद्दे पर हमने सिख समुदाय से गहन विमर्श किया।
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परिणामस्वरूप कानून को संशोधित करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सिख समुदाय के लोग कृपाण रख सकेंगे और धार्मिक उद्देश्य से उसके आदान-प्रदान की अनुमति भी होगी।' ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख की प्रमुख और लेबर पार्टी सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा, 'इस संशोधन से सारा सिख समदाय खुश है क्योंकि इसमें सिख समुदाय द्वारा कृपाण रखने या बेचने को अपराध नहीं ठहराया गया है।' इस कानून में कुछ घातक हथियारों से संबंधित नए अपराधों को शामिल किया गया है। कानून में पुलिस को घातक हथियारों को जब्त करने का अतिरिक्त अधिकार दिया गया है।
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UK गृह कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया, 'कृपाण के मुद्दे पर सिख समुदाय के साथ करीब से जुड़े हैं। परिणामस्वरूप, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में संशोधन किया है कि धार्मिक कारणों से बड़ी कृपाणों को रखना और उनकी आपूर्ति जारी रह सके।' बता दें कि ब्रिटिश सिखों के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप (एएपीजी) ने यूके गृह कार्यालय में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए बिल के कानून बन जाने पर कृपाण को छूट मिले।

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