उत्तर प्रदेश: दंगाइयों से हर्जाना वसूलेगी योगी सरकार, अध्यादेश पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

Edited By shukdev,Updated: 13 Mar, 2020 08:36 PM

up government passed ordinance for recovery from protesters

राजधानी लखनऊ में दंगों के आरोपियों के होर्डिंग लगवाकर विवादों में घिरी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल ने शुक्रवार को जुलूसों, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि में निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रिकवरी आफ डैमेज टू...

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में दंगों के आरोपियों के होर्डिंग लगवाकर विवादों में घिरी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल ने शुक्रवार को जुलूसों, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि में निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश—2020 को मंजूरी दे दी। 

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमण्डल ने उत्तर प्रदेश रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश—2020 पारित किया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका क्रिमिनल संख्या 77/2007 संलग्न रिट याचिका क्रिमिनल संख्या 73/2007 में विशेष रूप से देश में राजनीतिक जुलूसों, अवैध प्रदर्शन, हड़ताल तथा बंद के दौरान उपद्रवियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए दावा अधिकरण की स्थापना के निर्देश जारी किए थे। उसी सम्बन्ध में आज यह अध्यादेश मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया है। 

खन्ना ने अध्यादेश के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। उन्होंने इतना कहा कि जल्द ही नियमावली बनेगी जिसमें सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी। इस सवाल पर कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में लगे कथित उपद्रवियों की तस्वीर वाले पोस्टर 16 मार्च तक हटाने के आदेश दिए हैं, ऐसे में क्या यह नियमावली उससे पहले बन जाएगी, खन्ना ने कहा 'नियमावली 16 तक कैसे आ सकती है। वह भी कैबिनेट से पास होती है।' 

गौरतलब है कि लखनऊ जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल 19 दिसम्बर को राजधानी में उग्र प्रदर्शन के मामले में आरोपी 57 लोगों की तस्वीर और निजी जानकारी वाले होर्डिंग जगह—जगह लगवाए हैं। उनमें से कई को सुबूतों के अभाव में जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसका स्वत: संज्ञान लिया था और इसे निजता का हनन करार देते हुए सरकार को 16 मार्च तक होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा कि आखिर किस कानून के तहत उसने वे होर्डिंग लगवाए हैं। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!