Edited By Pardeep,Updated: 06 May, 2021 11:42 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण के लक्षणों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की ‘‘तुरंत'''' जरूरत है और बीमारी के बारे में उनकी चिंताओं
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण के लक्षणों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की ‘‘तुरंत'' जरूरत है और बीमारी के बारे में उनकी चिंताओं या सवालों का समाधान करने के संबंध में संसाधनों को सक्रिय किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि सरकार को पहले ऐसे चिकित्सकों, मेडिकल एवं नर्सिंग के छात्रों को चिह्नित करने की आवश्यकता है जो लक्षण या संक्रमण के अन्य संकेतों के बारे में फोन करने पर आम आदमी की चिंताओं को दूर कर सकें। अदालत ने कहा कि पहले उपलब्ध लोगों के आंकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए।
सरकार ने जब कहा कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाएगी तो अदालत ने कहा, ‘‘आपने अभी प्रक्रिया तक शुरू नहीं की है, आप कब व्यवस्था बनाएंगे।'' पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा, ‘‘शुरुआत कीजिए। इसमें विलंब मत कीजिए। आपने कहा कि आप जल्द ही अपील या विज्ञापन शुरू करेंगे।'' इस पर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया, ‘‘शुरू होने जा रहा है। कुछ जोड़ा जाना है (विज्ञापन में)। यह जल्द शुरू होगा।''