Edited By Yaspal,Updated: 03 Oct, 2018 08:57 PM
संयुक्तराष्ट्र की अदालत ने अमेरिका को ईरान के लिए मानवीय आवश्यकता के सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने को कहा है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिये एक झटका माना जा रहा है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय...
द हेगः संयुक्तराष्ट्र की अदालत ने अमेरिका को ईरान के लिए मानवीय आवश्यकता के सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने को कहा है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिये एक झटका माना जा रहा है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने मामले में ईरान को बड़ी राहत दी है। उसने कहा कि आर्थिक पाबंदी से ईरान में जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से हटने के बाद मई में उसके खिलाफ फिर से व्यापारिक प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की। अदालत ने बुधवार को एकमत से व्यवस्था दी कि अमेरिका ने आठ मई को जो पाबंदी लगाने की घोषणा की, उसमें वह औषधि तथा चिकित्सा उपकरण, खाद्य एवं कृषि जिंसों के साथ-साथ विमानों के कल-पुर्जे जैसी चीजों के निर्यात की छूट दे। उसने कहा कि मानवीय जरूरतों के हिसाब आवश्यक वस्तुओं पर पाबंदी से ईरान के लोगों के जीवन पर प्रतिकूल असर होगा।
हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि इस फैसले का कोई विशेष महत्व है या केवल सांकेतिक। क्योंकि पूर्व में अमेरिका तथा ईरान दोनों ने संयुक्त राष्ट्र अदालत के निर्णय की अवहेलना कर चुके हैं। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय ने निर्णय का स्वागत किया है। ट्रंप ने अगस्त में पहले दौर की पाबंदी लगाई जिसका मकसद ईरान के परामणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना है। दूसरे दौर की पाबंदी नवंबर से लगनी है।
अमेरिका के इस कदम के खिलाफ ईरान जुलाई में संयुक्त राष्ट्र अदालत गया। जहां ईरान के वकीलों ने कहा कि अमेरिकी उनके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र अदालत के दायरे से बाहर है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।