Edited By Seema Sharma,Updated: 03 Jun, 2019 02:14 PM
मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई कारोबारी राबर्ट वाड्रा को इलाज के लिए विदेश जाने की सोमवार को विशेष अदालत ने अनुमति दे दी। वाड्रा ने ट्यूमर के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
नई दिल्लीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई कारोबारी राबर्ट वाड्रा को इलाज के लिए विदेश जाने की सोमवार को विशेष अदालत ने अनुमति दे दी। वाड्रा ने ट्यूमर के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को छह सप्ताह के लिए अमेरिका और हालैंड जाने की अनुमति दी है। उन्होंने अपनी याचिका में लंदन जाने की अनुमति मांगी थी।
वाड्रा की याचिका पर सुनवाई कर फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। वाड्रा पर लंदन में 19 लाख पौंड में संपत्ति खरीदने का हवाला मामला चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति की तरफ से अधिवक्ता के टी.एस. तुलसी अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय को वाड्रा के लंदन जाने पर आपत्ति है तो वह वहां नहीं जाएंगे। निदेशालय की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता और अधिवक्ता नितेश राणा ने अदालत में वाड्रा की याचिका का विरोध किया।
न्यायाधीश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाड्रा को छह सप्ताह के लिए अमेरिका और हालैंड जाने की इजाजत दे दी। वाड्रा को अपनी विदेश यात्रा के कार्यक्रम को सौंपने का आदेश भी अदालत ने दिया है। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दर्ज ईडी का मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। इस संपत्ति पर रॉबर्ट वाड्रा का कथित तौर पर मालिकाना हक होने का आरोप है।