Edited By Seema Sharma,Updated: 20 Sep, 2019 09:27 AM
राष्ट्रीय राजधानी में 4 नवंबर से पुन: लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू की थी।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में 4 नवंबर से पुन: लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू की थी। उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है।
एम.वी. कानून की धारा 115 के तहत ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन पर जुर्माने को संशोधन के बाद 2,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। ये संशोधन इस साल एक सितम्बर से लागू किए गए थे। एम.वी. कानून की धारा 115 राज्य सरकार को वाहनों का प्रयोग बाधित करने का अधिकार देती है और दिल्ली सरकार ने इसी के आधार पर ऑड-ईवन योजना लागू की है।