शख्स ने किया वोट और वीवीपैट पर्ची में मिलान नहीं होने का दावा : जांच के आदेश

Edited By shukdev,Updated: 14 May, 2019 12:32 AM

voting votes and vvpt slip claims not matching order of inquiry

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय को उस व्यक्ति के आरोपों की जांच करने के सोमवार को आदेश दिए जिसने दावा किया है कि उसने जो वोट दिया और वीवीपैट मशीन में जो दिखा वह मेल नहीं खा रहा था और इस संबंध में उसे शिकायत नहीं करने ...

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय को उस व्यक्ति के आरोपों की जांच करने के सोमवार को आदेश दिए जिसने दावा किया है कि उसने जो वोट दिया और वीवीपैट मशीन में जो दिखा वह मेल नहीं खा रहा था और इस संबंध में उसे शिकायत नहीं करने दी जा रही थी। यह मामला पश्चिमी दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से जुड़ा हुआ है।

मिलन गुप्ता ने ट्वीट किया, “मेरी वीवीपैट मशीन (दिल्ली, मटियाला मतदान केंद्र संख्या 96) ने गलत चिह्न दिखाया जबकि ईवीएम मशीन की लाल बत्ती सही जली थी। मैंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की जिन्होंने मुझे नोडल अधिकारी के पास जाने का निर्देश दिया और उन्होंने वहां से सेक्शन ऑफिसर के पास जाने का निर्देश दिया। उन सभी ने मुझे शिकायत नहीं करने को कहा।

“उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भादंसं की धारा 177 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे यह बहुत अजीब लगा क्योंकि यह धारा बिना अदालती आदेश के गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं करती। मैंने उन्हें बताया कि मैं हर हाल में लिखित शिकायत करुंगा।”

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