Edited By shukdev,Updated: 26 Jul, 2018 09:02 PM
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 2018 पारित किया जिसमें मुख्यमंत्री को लोक व्यवस्था से जुड़े मामलों के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि विधेयक विधानसभा के दो तिहाई सदस्यों की मंजूरी के साथ लोकायुक्त को राज्य सूची के...
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 2018 पारित किया जिसमें मुख्यमंत्री को लोक व्यवस्था से जुड़े मामलों के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि विधेयक विधानसभा के दो तिहाई सदस्यों की मंजूरी के साथ लोकायुक्त को राज्य सूची के अन्य 58 विषयों पर मुख्यमंत्री से संबंधित मामलों की जांच की अनुमति देता है। राज्य सूची में 59 विषय हैं।
विधेयक पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस की भर्ती , बलों की तैनाती और किसी अन्य आपातकालीन स्थितियों को लोक व्यवस्था माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक धड़ा और राजनीतिक दल ‘झूठी अफवाहें फैला’ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पूरे पश्चिम बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। ममता ने कहा कि यह सही नहीं है क्योंकि केवल लोक व्यवस्था के मामलों को छूट दी गई है।