पंचायत चुनाव मामले में SC से ममता को बड़ी राहत

Edited By Anil dev,Updated: 24 Aug, 2018 01:09 PM

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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने माकपा और भाजपा की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया जिनमें राज्य में पंचायत की उन 20,000 से अधिक सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी जिन पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। उन सभी...

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने माकपा और भाजपा की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया जिनमें राज्य में पंचायत की उन 20,000 से अधिक सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी जिन पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। उन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निॢवरोध चुने गए थे और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से रोका गया था। 

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बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने इन आरोपों पर संज्ञान लिया और कहा कि असंतुष्ट उम्मीदवार संबंधित अदालतों में पंचायत चुनावों को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिकाएं दायर कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया और चुनाव याचिकायें दायर करने के लिए पंचायत चुनाव नतीजों की अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर 30 दिन का समय दिया।     

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