Edited By Seema Sharma,Updated: 19 Mar, 2021 04:38 PM
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से Whatsapp को 15 मई से प्रभावी होने जा रही उसकी नई ‘निजता नीति'' एवं सेवा शर्तें लागू करने से रोकने का अनुरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से Whatsapp को 15 मई से प्रभावी होने जा रही उसकी नई ‘निजता नीति' एवं सेवा शर्तें लागू करने से रोकने का अनुरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच Whatsapp की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यह कहा।
याचिकाकर्ता सीमा सिंह, एम. सिंह और विक्रम सिंह ने दलील दी है कि नई निजता नीति से भारतीय डेटा संरक्षण और निजता कानूनों के बीच बड़ा अंतराल होने का संकेत मिलता है। नई निजता नीति के तहत यूजर (उपयोगकर्ता) को या तो एप को स्वीकार करना होगा या उससे बाहर निकलना होगा, लेकिन वे अपने डेटा फेसबुक के स्वामित्व वाले किसी तीसरे एप से साझा करने से इनकार नहीं कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।