जहां ICU नहीं, वहां ऑप्रेशन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 12:39 AM

where there is no icu no operation supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन नॄसग होम्स में इन्टैंसिव केयर यूनिट (आई.सी...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन नॄसग होम्स में इन्टैंसिव केयर यूनिट (आई.सी.यू.) नहीं हैं, वे किसी भी तरह की सर्जरी नहीं कर सकते। न्यायमूॢत आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला उस मामले संबंधी सुनाया है जिसमें चिकित्सकीय लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई थी। यह याचिका कोलकाता निवासी विजय कुमार सिन्हा ने दायर की थी। विजय की पत्नी की कोलकाता के एक नॄसग होम में हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी हो रही थी जिसके दौरान उनकी जान चली गई थी। 


इसके लिए डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया था। विजय ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि उस नॄसग होम में आई.सी.यू. की सुविधा भी नहीं थी। हालांकि याचिकाकत्र्ता इस मामले को 23 साल तक लड़ता रहा और बीच में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद याचिकाकत्र्ता के बेटे सौमिक ने इस मुकद्दमे को आगे बढ़ाया और आखिरकार उसे न्याय मिल ही गया। न्यायालय ने इस मामले में डॉक्टर पर लगे चिकित्सीय लापरवाही के आरोपों को तो खारिज कर दिया लेकिन डॉक्टर को याचिकाकत्र्ता को 5 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर चुकाने का आदेश दिया है।

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