Edited By Seema Sharma,Updated: 12 Mar, 2019 12:52 PM
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में नेताओं की संपत्ति में आय से अधिक वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चुनाव सुधार को लेकर लोकप्रहरी संस्था द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में नेताओं की संपत्ति में आय से अधिक वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चुनाव सुधार को लेकर लोकप्रहरी संस्था द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसने पिछले कुछ वर्षों में उम्मीदवारों की संपत्ति में आय से अधिक वृद्धि को ट्रैक करने के लिए कोई स्थायी तंत्र क्यों नहीं बनाया है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि फार्म-26 में वह घोषणा शामिल क्यों नहीं की गई है, जिसके तहत उम्मीदवार यह घोषणा करे कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून के किसी प्रावधान के तहत अयोग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायी विभाग के सचिव को भी नोटिस जारी कर दो हफ्ते में इस पर जवाब देने को कहा है।