लड़कों के साथ यौन अपराध करने पर सजा होगी और सख्त

Edited By Yaspal,Updated: 22 Jul, 2018 07:02 PM

will be punished for sex crimes with boys and strict

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लड़कों के यौन हमले के मामलों में सजा बढ़ाने का प्रस्ताव इस हफ्ते मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है।

नई दिल्लीः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लड़कों के यौन हमले के मामलों में सजा बढ़ाने का प्रस्ताव इस हफ्ते मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है। अधिकारियों ने बताया कि कानून मंत्रालय ने लड़कों के यौन हमले के मामलों में सजा बढ़ाने को लेकर यौन अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है।

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पॉक्सो कानून 18 साल से कम उम्र के लोगों के विरुद्ध यौन अपराधों से निबटने का काम करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘लड़कों पर यौन हमले के संदर्भ में सजा बढ़ाने के लिए पॉक्सो कानून में संशोधन को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उसे दो-तीन दिनों में मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।’’

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सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय 12 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इस कदम को यौन हमले के मामलों से निपटने के संदर्भ लैंगिक तटस्थ कानून लाने के रूप में देखा जा रहा है।

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