गर्भपात की मंजूरी के लिए दिल्ली HC पहुंची महिला, AAP सरकार और AIIMS को नोटिस

Edited By Seema Sharma,Updated: 10 Jul, 2020 02:29 PM

woman reached hc for approval abortion notice to aiims aap govt

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला के 23 हफ्त के गर्भ को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को AAP सरकार और AIIMS को नोटिस जारी किया। इस महिला की याचिका के अनुसार गर्भ में पल रहे भ्रूण में गंभीर किस्म की विकृतियां हैं। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और...

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला के 23 हफ्त के गर्भ को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को AAP सरकार और AIIMS को नोटिस जारी किया। इस महिला की याचिका के अनुसार गर्भ में पल रहे भ्रूण में गंभीर किस्म की विकृतियां हैं। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को नोटिस जारी कर महिला की याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। पीठ ने महिला की जांच करने के बाद AIIMS को 13 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट अदालत को देने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब 14 जुलाई को आगे सुनवाई होगी।

 

महिला ने वकील स्नेहा मुखर्जी के जरिए दायर की याचिका में कहा कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को ‘‘स्पाइना बिफिडा और आर्नोल्ड चिरी सिंड्रोम'' है जिससे रीढ़ की हड्डी का सही तरीके से विकास नहीं होता और मस्तिष्क का ऊतक रीढ़ की नाल तक बढ़ जाता है। याचिका में कहा गया कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों के अनुसार भ्रूण के मस्तिष्क में विकृत्ति है और उसे दिल से जुड़ी भी समस्या है। इसमें कहा गया कि इन असामान्यताओं के कारण बच्चे का जन्म के बाद जीवित रहना मुश्किल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर गर्भावस्था जारी रहती है तो इससे महिला को अपूरणीय शारीरिक और मानसिक क्षति हो सकती है।

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