महिला को WhatsApp पर मिला तीन तलाक, सरकार बोली- जल्द पास हो बिल

Edited By Yaspal,Updated: 29 Dec, 2018 07:00 PM

women get triple divorce on whatsapp government bid soon pass bill

मुस्लिम समाज में एक बार फीर तीन तलाक पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरू की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति द्वारा फोन पर ट्रिपल...

नेशनल डेस्कः मुस्लिम समाज में एक बार फीर तीन तलाक पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरू की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति द्वारा फोन पर ट्रिपल तलाक देने की बात कहकर इस मामले को और गर्मा दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे मैसेज भेजकर तलाक दे दिया है।
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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मांगी मदद
महिला का कहना है कि उसका पति अमेरिका में सर्जन है। वह हाल ही में महिला को लेकर भारत आया था। इसके बाद पति ने महिला को उसके घरवालों के पास छोड़ दिया और वापस अमेरिका चला गया। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज से तीन तलाक दे दिया। महिला ने बताया कि इस बारे में उसने विदेश मंत्रालय के ज्वॉइंट सेकेट्री से मुलाकात की थी। उन्हें मेरे मामले की जानकारी है। वहीं, महिला ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मदद मांगी है।
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राज्यसभा में पारित होना है बिल
वहीं, इस मामले पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि तीन तलाक बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद यह पहला मामला है। मुस्लिम समाज में जारी तलाक-ए-बिद्दत को अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए ही सरकार ये बिल लाई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम भरोसा दिलाते हैं कि न्याय जरूर होगा। गौरतलब है कि तीन तलाक के रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया, जो गुरुवार को पारित हो गया है। इस बिल में तीन तलाक देने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अब इसका राज्यसभा में पारित होना बाकी है।


मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की एक प्रथा एक सथा तीन बार तलाक बोलकर पति को निकाह खत्म करने का अधिकार देती है। सरकार का मानना है कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। तीन तलाक की पांच पीड़ित महिलाओं ने 2016 में तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

 

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