दूसरी महिलाओं की तरह तुम क्यूट नहीं हो....यह पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता, हाई कोर्ट ने लगाई पति को फटकार

Edited By Anu Malhotra,Updated: 17 Aug, 2022 04:16 PM

you are not as cute as other women it is mental cruelty to wife

देश में अब पत्नी की अन्य महिलाओं से तुलना करना या फिर पति द्वारा बार-बार  किसी बात पर ताने मारना अब मानसिक क्रूरता माना जाएगा। दरअसल,  केरल हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।  दरअसल,  एक आदमी द्वारा  फैमिली कोर्ट में तलाक की अरजी...

नेशनल डेस्क: केरल हाई कोर्ट  ने कहा है कि पत्नी की दूसरी महिलाओं से तुलना करना और उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने जैसे ताने कसना पति द्वारा मानसिक क्रूरता के समान है और महिला से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह ऐसे आचरण को बर्दाश्त करेगी। हाई कोर्ट  ने एक व्यक्ति की अपील पर यह टिप्पणी की है। व्यक्ति एवं महिला करीब 13 साल से अलग रह रहे थे तथा एक परिवार अदालत ने उनकी शादी को खत्म करने का आदेश दिया था। व्यक्ति ने उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील की थी।

परिवार अदालत ने दोनों के बीच यौन संबंध नहीं होने के आधार पर शादी को खत्म कर दिया था जबकि उच्च न्यायालय ने इसमें संशोधन किया और तलाक अधिनियम 1869 के तहत पति द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह को खत्म कर दिया।

पीठ ने कहा ने प्रतिवादी/पति बार-बार ताने कसता था कि याचिकाकर्ता उसकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली पत्नी नहीं है और वह अन्य महिलाओं से उसकी तुलना आदि करता था जो निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता है और पत्नी से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह इसे सहन करेगी। हाई कोर्ट  ने विभिन्न दलीलों, पत्नी और उसकी मां की गवाही तथा पति द्वारा महिला को भेजे गए एक ई-मेल के आधार पर अपना फैसला दिया। ई-मेल में पति ने जीवनसाथी के लिए अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त किया है और महिला को बताया कि उसे रिश्ते में कैसा आचरण करना चाहिए।


पीठ ने यह भी कहा कि दोनों की शादी जनवरी 2009 में हुई थी और वे बहुत कम वक्त साथ में रहे और 2009 के नवंबर में ही शादी को खत्म करने के लिए उन्होंने याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से पता चलता है कि वे मुश्किल से एक महीना भी साथ नहीं रहे तथा उनकी शादी नाम की थी।

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