डीजल से चलने वाली हजारों टैक्सियों की आज दिल्ली- NCR में नो-एंट्री

Edited By ,Updated: 01 May, 2016 08:50 AM

diesel taxi

सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से शनिवार को इंकार कर देने के बाद करीब 27 हजार एेसी टैक्सियां आज से सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं होगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से शनिवार को इंकार कर देने के बाद करीब 27 हजार एेसी टैक्सियां आज से सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं होगी जिससे लोगों को असुविधा हो सकती है। परिवहन विभाग के अनुसार करीब 60 हजार टैक्सियां राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत हैं और उनमें से 27 हजार डीजल की हैं। डीजल से चलने वाली करीब दो हजार टैक्सियां पिछले दो महीनों में सीएनजी में बदल चुकी हैं।

न्यायालय का आदेश अखिल भारतीय परमिट टैक्सियों पर लागू नहीं होगा लेकिन अधिकतर डीजल टैक्सियां स्थानीय मार्गों पर चलती हैं। इससे राजधानी में टैक्सियों की उपलब्धता कम होगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने परिवहन विभाग के प्रवर्तन प्रकोष्ठ को आज से स्थानीय मार्गों पर चलने वाली एेसी टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के स्थानीय मार्गों पर चलने वाली डीजल टैक्सियों को पकडऩे के लिए विभिन्न स्थानों पर टीमें तैनात की जाएंगी। अगर डीजल टैक्सियां पकड़ी जाती हैं तो अधिकारी उनमें यात्रा कर रहे लोगों से सवार होने का स्थान तथा उनके गंतव्य के बारे में पता करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।
 

अधिकारी ने बताया कि यहां स्थानीय रूटों पर डीजल कैब चलाने पर पहले से ही पाबंदी है। नियमों के अनुसार जिन टैक्सियों के पास अखिल भारतीय परमिट है, उन्हें करीब 200 किलोमीटर दूरी तय करने की जरूरत है। अखिल भारतीय परमिट वाली टैक्सियां दिल्ली के भीतर नहीं चलाई जा सकतीं।

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