रेरा में 957 प्रोजेक्ट का पंजीयन लेकिन एजेंट महज 330 ही, रजिस्ट्रेशन को लेकर मतभेद

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Dec, 2018 02:33 PM

registration of the 957 project in rare but the agent is only 330

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (सीजी) रेरा में अब तक 957 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, लेकिन इसके मुकाबले एजेंट के रजिस्ट्रेशन की संख्या पर गौर करें इनकी संख्या महज 330 है।

रायपुरः छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (सीजी) रेरा में अब तक 957 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, लेकिन इसके मुकाबले एजेंट के रजिस्ट्रेशन की संख्या पर गौर करें इनकी संख्या महज 330 है। प्रदेश में कुल रियल एस्टेट एजेंट की संख्या पर गौर करें तो इनकी संख्या 50 हजार से अधिक बताई जा रही है।

रेरा में एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि चूंकि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, लिहाजा उसी फर्म में काम करने वाले एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इधर रेरा के नियमों के मुताबिक किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री करने के पहले प्रोजेक्ट और एजेंट का रजिस्ट्रेशन जरूर देखना चाहिए। इस संबंध में रियल एस्टेट कंपनी और रेरा के बीच मतभेद है।

228 शिकायतों में से 134 का निराकरण
रेरा में अब तक प्राप्त 228 शिकायतों में से कुल 134 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। रेरा में जहां प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर रफ्तार देखी जा रही है, वहीं अब तक 60 फीसदी शिकायतें ग्राहक और बिल्डर दोनों के पक्ष में गई है।

एजेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार शुल्क
स्वतंत्र रूप से एजेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार रुपए शुल्क का निर्धारण किया गया है, वहीं रेरा ने यह भी दिशा-निर्देश दिए हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड एजेंट से ही प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री की जानी चाहिए। इससे अलग प्रोजेक्ट या गैर रजिस्टर्ड एजेंट से खरीदी-बिक्री के मामले में विवाद की स्थिति में रेरा सुनवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

 

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