पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में अब 50% तक की छूट मिलेगी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Mar, 2019 04:23 PM

registry will now get a discount of upto 50 on buying old properties

अब पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी। पंजीयन विभाग एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अभी 20 साल से ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी की निर्माण लागत पर 10 फीसदी और 50 साल

भोपालः अब पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी। पंजीयन विभाग एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अभी 20 साल से ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी की निर्माण लागत पर 10 फीसदी और 50 साल से अधिक पुरानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 20 फीसदी छूट मिलती थी।

विभाग के अफसरों ने बताया कि 10 से 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी की खरीदी पर अभी छूट का प्रावधान नहीं था लेकिन नई व्यवस्था में पहली बार इसे जोड़ा गया है। इससे पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने वाले नए खरीदारों और पुराने शहर में तीन साल से जिन इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उन्हें भी अब मकान बेचने में आसानी होगी।

खेती की जमीन पर 400 वर्ग मीटर तक आवासीय प्लॉट के रेट
कृषि भूमि की खरीद पर कम स्टाम्प शुल्क देना होगा। विभाग ने 1 हजार वर्ग मीटर के स्लैब को तीन हिस्सों में बांट दिया है। क्रेडाई के प्रवक्ता मनोज मीक ने बताया कि अभी कृषि भूमि की खरीद पर पहले 1 हजार वर्ग मीटर पर आवासीय प्लाॅट के रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती है।

इसके बाद के हिस्से पर उस क्षेत्र की वर्तमान गाइडलाइन के रेट हेक्टेयर के हिसाब से। कृषि भूमि के 1 हजार वर्गमीटर पर विकसित प्लाॅट के रेट आवासीय प्लाॅट की दर से लिए जाते थे। अब 400 वर्गमीटर तक के रेट लगेंगे।

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