Edited By Priyanka rana,Updated: 30 Aug, 2019 09:26 AM
पंजाब व हरियाणा के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या अधिसूचना नहीं है, जिससे दोनों राज्य यह साबित कर सकें कि उनके प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है।
चंडीगढ़(हांडा) : पंजाब व हरियाणा के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या अधिसूचना नहीं है, जिससे दोनों राज्य यह साबित कर सकें कि उनके प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चंडीगढ़ के निवासियों को पंजाब व हरियाणा में डैपुटेशन या नौकरी के लिए एलीजिबल नहीं माना जाता।
उन्होंने चंडीगढ़ के दोनों प्रदेशों की राजधानी होने पर भी सवाल उठाया था। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब से चंडीगढ़ उनकी राजधानी होने के सबूत मांगे थे लेकिन दोनों ही राज्य पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। दोनों सरकारें केवल सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट व कुछ रैफरैंस के आधार पर ही राजधानी के बारे में जवाब देती रहीं। हाईकोर्ट ने इस पर असंतोष जताते केंद्र को इस मामले में पार्टी बना लिया है और जवाब देने का आदेश दिया है।