मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगा 500 रुपए का चालान

Edited By Priyanka rana,Updated: 31 May, 2020 11:03 AM

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कोरोना के नए मामले आने के बाद सरकार पूरी तरह सख्त हो गई है। वहीं लॉकडाऊन के नियम भी पूरी तरह सख्ती से लागू होंगे।

नयागांव (मुनीष) : कोरोना के नए मामले आने के बाद सरकार पूरी तरह सख्त हो गई है। वहीं लॉकडाऊन के नियम भी पूरी तरह सख्ती से लागू होंगे। जिसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। इस बारे जानकारी देते एस.डी.एम. हिमांशु जैन ने बताया सरकार की ओर से चलानों में वृद्धि की गई है। जिस पर खरड़, कुराली और नयागांव पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अगर आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो नियमों का पूरा पालन करें नहीं तो आपकी लापरवाही आप पर महंगी पड़ सकती है। अब मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। क्वारेंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए चालान होगा।

दुकानदारों पर भी नियम लागू :
दुकानदारों और वहां पर काम करने वाले कर्मियों को भी यह नियम अपनाने होंगे अगर किसी ने मास्क न लगाया और सोशल डिस्टेसिंग का पालन न किया तो उन दुकानदारों का भी चालान किया जाएगा। एस.डी.एम. हिमांशु जैन ने बताया लोगों से अपील है कि मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।

ऐसे होंगे चालान :
मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। घरेलू क्वारेंटाइन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2000 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 500 रुपए, दुकानों/व्यापारिक स्थान के मालिक की ओर से नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2000 रुपए, बस मालिकों की ओर से सोशल डिस्टैंसिंग नियम का उल्लंघन करने पर 3000 रुपए, कारों पर जुर्माना 2000 रुपए और ऑटो रिक्शा/दोपहिया वाहन के लिए 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

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