ई-वे बिल के दायरे को 50 हजार से बढ़ाकर किया एक लाख

Edited By bhavita joshi,Updated: 14 Sep, 2018 12:47 PM

e way bill increased

एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग द्वारा व्यापार जगत को पंजाब सरकार ने राहत दी है।

चंडीगढ़ : एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग द्वारा व्यापार जगत को पंजाब सरकार ने राहत दी है। मांग को देखते हुए विभाग ने ई- वे बिल के दायरे को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। एक लाख तक के सामान को पर ई-वे बिल नहीं काटना होगा। इस राहत को लुधियाना के होजरी उद्योग को दिया गया। विभाग ने 65 किलोमीटर के दायरे में जॉब वर्क के लिए जाने वाले माल को बिल के दायरे से बाहर कर दिया है।

इस संबंधी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जी.एस.टी के तहत 50 हजार रूपये से ऊपर का सामान राज्य में कहीं पर भी जाता है तो उसके लिए व्यापारी या उद्योग जगत को ई-वे बिल काटना होता था। हालांकि कंपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेज रही हो। पंजाब सरकार ने इस पॉलिसी को 1 जून से लागू किया था। इसके लागू करने के बाद से ही व्यापार जगत की मांग उठने लगी थी कि इस सीमा को बढ़ाया जाए।

जालंधर के खेल उद्योग संघ के रविंदर धीर का कहना है कि 50 हजार की लिमिट होने की वजह से काफी परेशानियां आ रही थी। उन्होंने विभाग के फैसले का स्वागत किया है। लुधियाना के होजरी उद्यमी लगातार यह कह रहे थे कि वह जॉब वर्क के लिए फैब्रिक्स को भेजते हैं तो उन्हें ई- वे बिल काटना पड़ता है। उन्होंने मांग की थी कि होजरी उद्योग को राहत दी जाए।

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