इनहांसमैंट राशि अदा किए बिना सैक्टरों में पूर्ण होंगे सभी जरूरी कार्य

Edited By Ajesh K Dharwal,Updated: 06 Nov, 2020 11:39 PM

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एच.एस.वी.पी. ने 31 दिसम्बर तक हटाई इनहांसमैंट भरने की शर्त

चंडीगढ़, (बंसल): आल सैक्टर रैजिडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन के ऐतराज के बाद एच.एस.वी.पी. ने जरूरी कार्यों पर इनहांसमैंट की शर्त को हटा लिया है। मुख्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार 31 दिसम्बर तक शर्त को हटाया गया है। इस तारीख तक सैक्टरवासी बिना इनहांसमैंट राशि अदा किए गृह निर्माण कार्य, नक्शा, कम्पलीशन, मोरगेज, बिजली, शीवर-पानी कनैक्शन सहित सभी जरूरी कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए अलॉटियों को बकाया इनहांसमैंट राशि नहीं भरनी पड़ेगी। हालांकि सेल- परचेज पर इनहांसमैंट भरने की शर्त पहले की तरह लागू रहेगी।

 


प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि एच.एस.वी.पी. ने 30 सितम्बर के बाद से जरूरी कार्यों की स्वीकृति पर इनहांसमैंट भरने की शर्त को लागू कर दिया था जिसके कारण सैक्टरों में बड़ी संख्या में गृह- निर्माण कार्य रुक गए थे। प्लाटधारक गृह-निर्माण कार्य, नक्शा, कम्पलीशन, मोरगेज, बिजली, सीवर-पानी कनैक्शन की स्वीकृति के लिए हुडा दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन प्राधिकरण नियमों का उल्लंघन कर अलॉटियों से लाखों रुपए की गलत इनहांसमैंट भरने की डिमांड कर रहा था। वर्तमान में सैक्टरों की रिकैल्कुलेशन व राशि अपडेट होनी शेष है।

नियमानुसार ऐसी स्थिति में एच.एस.वी.पी. किसी भी अलॉटी को पुरानी दरों पर आधारित गलत इनहांसमैंट भरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 
वत्स ने बताया कि हजारों परिवारों को हो रही परेशानियों को देखते हुए इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया। जिसके बाद एच.एस.वी.पी. मुख्यालय ने अपने निर्णय में बदलाव करते हुए सभी प्रकार के जरूरी कार्यों पर लगी इनहांसमैंट भरने की शर्त को 31 दिसम्बर तक हटा लिया है।

वत्स ने कहा कि एच.एस.वी.पी. मुख्यालय के इस निर्णय से उन सभी प्लाटधारकों को बड़ी राहत मिली है जिनके गृह-निर्माण संबंधित कार्य इनहांसमैंट भरने की शर्त लागू होने के बाद से रुके हुए थे। इसके अलावा सैक्टरों में दीवाली पर्व पर बड़ी संख्या में गृह प्रवेश के कार्यक्रम बिना कम्पलीशन सर्टीफिकेट के कारण स्थगित होने की कगार पर थे। उनकी परेशानी भी दूर होगी। 
इनहांसमैंट मुद्दे पर जल्द निर्णय करें सी.एम. : वत्स
वत्स ने बताया कि एच.एस.वी.पी. द्वारा रिकैल्कुलेशन प्रक्रिया के दौरान का ब्याज लागू कर जो फाइल के लिए अप्रूवल के लिए भेजी है, वो पूरी तरह से गलत है तथा उसमें बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है। मुख्यमंत्री से ब्याज दरों को लेकर कोई भी निर्णय करने से पहले एसोसिएशन व एच.एस.वी.पी. अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने व इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि एच.एस.वी.पी. अधिकारी इनहांसमैंट राशि बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलिसी से बाहर जाकर प्रतिदिन नए फार्मूला तैयार कर सी.एम. हाऊस भेज रहें हैं, जिससे ये प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचकर भी लटकती जा रही है। मुख्यमंत्री को जनता से न्याय करना चाहिए।

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