पंजाब में किसानों की स्थिति सुधार को लेकर हुई सुनवाई, कोर्ट में एफिडेविट फाइल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 May, 2018 07:50 PM

farmer issues

पंजाब में किसानों के आंदोलन मामले में मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से एफिडेविट फ़ाइल किया गया। जिसमे बताया गया कि पंजाब सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 308 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया...

चंडीगढ़ : पंजाब में किसानों के आंदोलन मामले में मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से एफिडेविट फ़ाइल किया गया। जिसमे बताया गया कि पंजाब सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 308 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और इस वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 519 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। उन्होंने 4 पेजों की रिपोर्ट में बताया कि इस साल बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 4250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब को निर्देश दिए थे कि वह 8 मई तक छोटे और सीमांत किसानों से कर्ज नहीं वसूलें। कोर्ट के ये अब आदेश अगली सुनवाई यानि कि 31 मई तक लागू रहेंगे।


पंजाब सरकार की तरफ से फाइल किए गए एफिडडेविट में दी गई जानकारी : 
2017 - 2018 वित्त वर्ष में -- 
मानसा ( 7 जनवरी 2018) - किसान - 42,210 , अमाउंट 147 करोड़, 
नकोदर ( 14 मार्च 2018), किसान 29070, अमाउंट 161.65 करोड़

2018 - 2019 वित्त वर्ष में -- 
गुरदासपुर ( 5 अप्रैल 2018) - किसान 26,806 , अमाउंट 155.10 करोड़
संगरूर ( 12 अप्रैल 2018) - किसान 70,997, अमाउंट 363.99 करोड़


वहीं आज झारखंड हाई कोर्ट की एक जजमेंट का भी ज़िक्र हुआ जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश दिये गए है। कोर्ट ने सरकार को अमाइकस क्यूरी द्वारा दिये सुझावों पर भी गौर फरमाने के लिए कहा है। बरहाल, मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी।

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