पोती से रेप के आरोपी दादा की जमानत अर्जी खारिज

Edited By Priyanka rana,Updated: 21 Sep, 2018 12:42 PM

high court

बठिंडा में सात वर्षीय पोती से रेप के 85 वर्षीय आरोपी दादा को झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

चंडीगढ़ : बठिंडा में सात वर्षीय पोती से रेप के 85 वर्षीय आरोपी दादा को झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अंतिम दौर में इस प्रकार का कृत्य विकृत यौन मानसिकता दर्शाता है।

पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायकर्ता ने बताया था कि उसकी सात साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी इस दौरान ससुर आए और खाने के लिए उसे अंदर ले गए। आरोपी ने दरवाजा बंद कर बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। इस बीच शिकायतकर्ता और उसकी सास पहुँच गई और उन्होंने इस हालात को देखा। दोनों को देखकर आरोपी फरार हो गया। 

इसकी शिकायत पुलिस को दी गई इसके बाद उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत में याची ने जमानत के लिए याचिका दायर की तो अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इस याचिका पर आरोपी ने कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कहा कि वह 85 वर्ष का है और ऐसे में इस उम्र में वह कैसे इस हरकत को कर सकता है।           

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