Edited By Priyanka rana,Updated: 27 Dec, 2018 01:51 PM
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव मामले में पंजाब सरकार द्वारा डाली गई पुनर्विचार याचिका पर राहत नहीं दी गई है।
चंडीगढ़ : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में पंजाब सरकार द्वारा डाली गई पुनर्विचार याचिका पर राहत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पंजाब सरकार की मर्जी है कि उन्होंने चुनाव करवाने हैं या फिर टालने हैं।
बता दें कि 30 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन रद्द होने वाले सारे पीड़ित हाईकोर्ट पहुँच गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पीड़ितों को राहत देते हुए संबंधित जिलों के डिप्टी कमिशनरों को आदेश दिया था कि वह पीड़ितों की शिकायत मिलने के 48 घंटे के अंदर सुनवाई करके आदेश पास करेंगे।
हाईकोर्ट के इस फैसले में पंजाब सरकार ने इस फैसले पर दखल देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उसमें यह दलील दी थी कि 48 घंटे के अंदर यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती और अगर ऐसी ही फैसले आते रहे तो पंजाब में पंचायत चुनाव करवाने मुश्किल हो जाएंगे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को राहत न देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की है।