Edited By Priyanka rana,Updated: 02 Nov, 2018 01:02 PM
पंजाब सरकार ने विधायकों को लाभ वाले पद देने के लिए लाया गया कानून लागू कर दिया है।
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने विधायकों को लाभ वाले पद देने के लिए लाया गया कानून लागू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि राजपाल वी.पी. सिंह बदनौर द्वारा मोहर लगाए जाने के बाद सरकार की तरफ से 25 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इस बिल के कानून का रूप अख्तियार करने के बाद विधायकों को निगमों या बोर्ड के चेयरमैन या लाभदायक और पद दिए जा सकेंगे।
मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बड़ी गिनती में कांग्रेस विधायक जो झंडी वाली गाड़ियां लेने से पीछे रह गए थे। उनकी तरफ से चेयरमैन पद हासिल करने के लिए कैप्टन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर दबाव डाला जा रहा था। पंजाब सरकार ने नया कानून बना के विधायकों को लाभ का पद देने का रास्ता निकाला है।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से मुख्य सदस्यीय सैक्रेटरी के पदों को तो खत्म किया जा चुका है। इसलिए सरकार की तरफ से हर मंत्री के साथ विधायक सैक्रेटरी लाने के बारे में विचार किया जा रहा है।