Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jul, 2017 01:13 PM
धार्मिक संस्थानों द्वारा श्रद्धालुओं को खिलाए जाने वाले प्रसाद पर वस्तु एवं सेवा कर...
नई दिल्लीः धार्मिक संस्थानों द्वारा श्रद्धालुओं को खिलाए जाने वाले प्रसाद पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) नहीं वसूला जाएगा, लेकिन इसमें लगने वाली सामग्रियों जैसे चीनी, तेल, घी आदि पर जी.एस.टी. लगेगा। सरकार की और से यह जानकारी दी गई है।
प्रसाद पर नहीं लगेगा टैक्स
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मीडिया में लगातार गलत खबरें चल रही है कि धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित एंव अन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) लगेगा। इस तरह के दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर जी.एस.टी. नहीं देना होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाह में दिए जाने वाले प्रसाद पर सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. अथवा आई.जी.एस.टी., जो भी लागू हो, शून्य है।
सामग्री पर देना होगा टैक्स
मंत्रालय के अनुसार प्रसाद बनाने में काम आने वाले कुछ रॉ मेटेरियल और उनसे जुड़ी सेवाओं पर जी.एस.टी. लगेगा। इनमें चीनी, वनस्पति खाद्य तेल, घी, मक्खन, इन वस्तुओं की ढुलाई से जुड़ी सेवा इत्यादि शामिल हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन सामान और सामग्री का कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। मसलन, चीनी या घी का इस्तेमाल केवल प्रसाद बनाने में ही नहीं, बल्कि घरों में या फिर होटलों में होता है। अब ऐसे में धार्मिक जगहों के लिए चीनी या घी के लिए अलग से जी.एस.टी. की दर तय करना संभव नहीं है।