अकाली दल को हाईकोर्ट से राहत,रैली करने की मिली मंजूरी

Edited By pooja verma,Updated: 15 Sep, 2018 04:47 PM

permission granted to faridkot poll khol rally

फरीदकोट में ''पोल खोल'' रैली पर प्रशासन की तरफ से रोक लगाने के मामले पर अकाली दल की तरफ से दायर पटीशन पर शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

चंडीगढ़(रिशु) : फरीदकोट में अकाली दल की 'पोल खोल' रैली पर प्रशासन की तरफ से रोक लगाने के मामले में शनिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पार्टी को रैली करने की मंजूरी दे दी। अब अकाली दल की पोल खोल रैली उसी स्थान पर होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अकाली दल के वकील से रैली से संबंधित हर तरह की जानकारी मांगी, जिसका जवाब अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत चीमा ने दिया।

दरअसल, प्रशासन ने अंदेशा जाहिर किया है कि अकाली दल की इस रैली का लोगों की तरफ से काफ़ी विरोध किया जा रहा है, जिससे माहौल खराब हो सकता है। इसके चलते प्रशासन ने अकाली दल की इस रैली पर रोक लगा दी थी। पहले यह रैली कोटकपुरा में 15 सितम्बर को की जानी थी, लेकिन कुछ सिख संगठनों के विरोध के बाद अकाली दल ने इस रैली के लिए जगह और तारीख दोनों बदल दिए थे। इसके बावजूद सिख संगठनों द्वारा प्रशासन को मांग पत्र सौंप कर अकाली दल की इस रैली पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी।

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