Edited By Priyanka rana,Updated: 14 Sep, 2018 11:51 AM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के नए भर्ती हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के नए भर्ती हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने फैसला लिया है कि पंजाब सरकार के प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे कर्मचारियों को अब पूरी तनख्वाह दी जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को न गिने जाने की शर्त को भी रद्द कर दिया है। साथ ही इस पीरियड को अनुभवी रूप में भी शामिल किया जाएगा।
बता दें कि नए भर्ती हुए कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र में बेसिक सैलरी पर 3 सालों तक काम करने की शर्त लगाई हुई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। लेकिन इस फैसले से कैप्टन सरकार को काफी झटका लगा है क्योंकि सरकार द्वारा पहले ही खजाना खाली होने की बात पर जोर दिया जा रहा है।