विजीलैंस ने जब्त की पूर्व चीफ इंजीनियर सुरिंद्र की 26 करोड़ की 59 प्रॉपर्टीज

Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Sep, 2019 08:36 AM

seized properties

विजीलैंस ब्यूरो ने मंडी बोर्ड और ग्माडा के पूर्व चीफ इंजीनियर सुरिंदर पहलवान की 59 जायदादें जब्त कर ली हैं।

चंडीगढ़(रमनजीत) : विजीलैंस ब्यूरो ने मंडी बोर्ड और ग्माडा के पूर्व चीफ इंजीनियर सुरिंदर पहलवान की 59 जायदादें जब्त कर ली हैं। हालांकि दस्तावेजों के मुताबिक कीमत 26-27 करोड़ बताई गई है, लेकिन मार्कीट के मुताबिक कीमत 200 करोड़ के आस-पास बताई जा रही है। पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने मोहाली कोर्ट के आदेशों के बाद फौजदारी कानून (संशोधन) अध्यादेेश 1944 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की है।

गैरकानूनी ढंग से टैंडर जारी कर किया घपला :
सुरिंदर ने ग्माडा में सेवाकाल दौरान इक ओंकार बिल्डर्स और कंस्टरक्शन प्रा. लि. नामक फर्जी कंपनी बनाई, जिसमें पसंद के डायरैक्टर्स चुने और गैर-कानूनी ढंग से टैंडर जारी कर 4,19,44,37,161 रुपए का घपला किया। उन्होंने बताया कि सुरिंद्र ने कंपनियों में सेल डीड का नकली कारोबार दिखाया जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 

ग्माडा और पंजाब मंडी बोर्ड में सेवाकाल दौरान सुरिंदर ने उक्त 3 फर्जी कंपनियां बनाईं और गलत ढंग से कमाए 65,89,28,800 रुपए खातों में जमा करवाए। इसके बाद बेईमानी से कमाए पैसों से लुधियाना, रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ में 26,41,33,612 रुपए की कीमत (रजिस्ट्री के मुताबिक) की 59 जायदादें खरीदीं। जानकारों का मानना है कि उक्त सभी जायदादों की मौजूदा मार्कीट वैल्यू कुल मिलाकर 200 करोड़ के करीब होगी। 

तीन फर्जियां कंपनियां बनाई थीं :
चीफ डायरैक्टर विजीलैंस ए.डी.जी.पी. बी.के. उप्पल ने कहा कि जांच दौरान सामने आया है कि सुरिंद्र ने पत्नी मनजीत कौर और माता सवरनजीत कौर के नाम पर मैसर्ज एक्सैस एग्रो सीड्स प्राइवेट लि., मैसर्ज अवॉर्ड एग्रो सीड्स प्राइवेट लि. और मैसर्ज अस्टर एग्रो ट्रेडर्ज प्राइवेट लि. नामक 3 फर्जी कंपनियां रजिस्टर कर बैंक से 4,19,44,37,161 रुपए का लेन-देन किया। यह फर्जी कंपनियां रिश्वत के पैसे को उपयोग करने के लिए बनाई थीं। 

कलैक्टर रेट पर करवाई सेल डीड, मार्कीट कीमत कहीं ज्यादा :
विजीलैंस ने कहा कि सुरिंद्र ने कलैक्टर कीमतों पर सेल डीड को रजिस्टर करवाया जबकि मार्कीट कीमत कहीं ज्यादा है जिसका पता लगाया जा रहा है।  

ए.डी.जी.पी. उप्पल ने बताया कि सुरिंद्र और साथी विरुद्ध थाना विजीलैंस ब्यूरो, एस.ए.एस. नगर में 7 नवम्बर, 2017 को आई.पी.सी. की धारा 120-बी के तहत एफ.आई.आर. नम्बर 13 और 8 जून, 2017 को पी.सी. एक्ट की धारा 13(1) (ई), 13 (2) के तहत एफ.आई.आर. नम्बर 6 के अनुसार पहले ही मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी एफ.आई.आर. संबंधी चालान पहले ही अदालतों में पेश किए जा चुके हैं।

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