अब सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, चंडीगढ़ आने के लिए कोई पास की जरुरत नहीं

Edited By pooja verma,Updated: 02 Jun, 2020 09:59 AM

shops will open from 10 am to 8 pm no pass required to come to chandigarh

चंडीगढ़ प्रशासन ने अनलॉक-1 के संबंध में सोमवार को वॉर रूम मीटिंग में कई नई हिदायतें दी हैं।

चंडीगढ़ (साजन शर्मा) : चंडीगढ़ प्रशासन ने अनलॉक-1 के संबंध में सोमवार को वॉर रूम मीटिंग में कई नई हिदायतें दी हैं। दुकानें खोलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक तय कर दिया है। जरूरी सामान की दुकानों जैसे दूध, त्रैड, दवाई, फल व सबजी आदि की दुकान पर यह लागू नहीं होंगे। दुकानों के वीकली क्लोजर के लिए लॉकडाऊन से पहले के दिशा-निर्देश जारी रहेंगे। मार्कोटों पर 18 मई को ऑड-ईवन का पहले आदेश जारी किया है, वह पहले जैसे लागू रहेगा। स्ट्रीट वैंडरों पर भी ऑड-ईवन के आदेश जारी रुँगे।

 

चिन्हित कम्युनिटी सैंटरों में 8 से कार्यक्रम
शादियों समारोहों, अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के लिए कुछ कम्युनिटी सैंटरों को चिन्हित किया है । इनका 8 जून से प्रयोग किया जा सकेगा। शादी में 50, जबकि अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं। वहीं रैस्टोरेंट्स से कस्टमर को टेक अबे की अनुमति दी गई है। 8 जून से यह लागू होगा। होलसेल मार्कीट सैक्टर-26 आगे भी खुली रहेगी। सैक्टर- 17 के बस स्टैंड स्थित मंडी में सब्जी व फलों की बिक्री पूर्व की तरह जारी रहेगी।

 

चंडीगढ़ से जाने को मूवमैंट पास जरूरी
दूसरे राज्यों से आने वालों को चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी । उन्हें चंडीगढ़ के बॉर्डर परस्क्रीनिंगजरूर करवानी होगी। उन्हें 44 दिनतक सैल्फ मानीटरिंग करने की हिदायत जारी की गई है। चंडीगढ़ निवासी अगर दूसरे राज्यों को जाना चाहते हैं, तो उन्हें डी.सी. के पास मूवमैंट पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केवल कंटेनमैंट जोन से बाहर के लोगों को ही ऑनलाइन पास दियाजा सकेगा | डी. एम.इस बाबत योग्यता के आधार पर फाइनल फैसला लेंगे।

 

सरकारी दफ्तर सुबह 10 से शाम 5.30 बजे
सरकारी दफ्तर सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक काम करेंगे। लंच ब्रेक एक से डेढ़ तक रहेगा। 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तर काम करेंगे।8 जून से सौ प्रतिशत स्टाफ को जरूरत पड़ने पर हैड ऑफ डिपार्टमेंट सकता है | डिफैंस, सिक्योरिटी सर्विस, हैल्थ, फैमिती कवर, अति, , होमगार्ड, सिविल डिफैंस , फायर वएमरजैंसी सर्विस, डिजास्टर एवं संबंधित सेवाएं जैसे एन.आई.सी.. कस्टम, एफ सी.आई. एन.सी.सी. एन.वाई.के, म्यूनिसिपल सर्विसेज बिना किसी रिस्ट्रिक्शषन के काम करती रहेंगी। सैंट्रल गवर्नमैंट के दफ्तर, दूसरे राज्यों के दफ्तर और बैंक इत्यादि का समय अलग- अलग निर्धारित करने को कहा गया है, ताकि एक वक्त में सड़क पर जाम न तगे।

 

प्राइवेट दफ्तर : 75 प्रतिशत स्टाफ को मंजरी
पब्लिक प्रशासन के अफसरों को पर्सनल काम व शिकायत के लिए सुबह 11  से 2 बजे तक अध्वाइंटमैंट के साथ मिल सकती है। प्राइवेट आफिसों को भी 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम की मंजूरी दी है, लेकिन 8 जून से सौ प्रतिशत स्टाफ को जरूरत पड़ने कहता ला सकते हैं, बशर्ते दफ्तरों में रोजाना सैनीटाइजेशनहो व फिजिकल का नस ।सरकारी, प्राइवेट व अन्य दफ्तरों को वैसे घर से काम करने की सलाह दी गई है।

 

मालिकों के लिए 
-सैलून खोलने के पहले दिन यानी मंगलवार को  सिर्फ सफाई और सैनीटाइजेश्न का काम किया जएगा। ग्राहक की इजाजत नहीं होगी।
-कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए कि आने वाले  दिनों में वह कैसे काम करें।
 -सेलून खेलने के बाद टोकन सिस्टम शुरू किया जए।
-बस दो सीटों के बीच कम से कम एक मीटर का फासला होता चाहिए। छोटे बूथों  में एक समय पर एक से ज्यादा ग्राहक को  बैठने की इजाजत न हो।
-सेलून में दाखिल होने वाले सभी लोगों की धर्मल स्क्रीनिंग की जानी चहिए।
-हर सैलून के डेस्क पर हैंड सैनीटाइजर रखना और इसका उपयोग अनिवार्य है।
-हर ग्रहक के लिए अलग तौलिए का इस्तेमाल करना होगा ।
-ओजारों के उपयोग से पहले और बाद में सैनीटाइज करना जरूरी होगा।

 

कर्मियों के लिए 
-दिन मेंतै तीन से चार बार फ्लोर, कॉमन एरिया, दरवाजे के हैंडल, टेबल, बार- बार छूने की जगहों को सैनैटाइज करना आवश्यक होगा
-सेलून में कालीन का उपयोग वर्जित होगा।
-सेलून के अंदर मैगजीन, अखबार वेडिंग मैटव्यल नहीं रख सकेंगे।
-सैलून में टीवी का रिमोट को सिर्फ कर्मचारी ही इस्तेमाल करेंगे।
-कर्मियें के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड जरूरी होगा।
-हर हफ्ते सेलून के कर्मचरियों को स्वास्थ्य की जांच करवानी होगी। प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था करेगा।

 

ग्राहकों के लिए 
-अगर किसी को भी  कोविड- 19के लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने की समस्या अदि हो ते उसे प्रवेश न दिया जाए।
- बिना मास्क के किसी को इजाजत  न हो। दुकान के बाहर लगे सैनैटाइजर का इस्तेमल जरूर करें।
-कोरोना पॉजीटिव व क्वॉरंटाइन हुए लोग सैलून में बाल कटवाने न जाएं।
-पेमेंट की बजाए इंटरनेट, गूगल पे का उपयोग करना होगा। 
-फेस मास्क जरुर प्हनें और बार-बार हाथ धोएं। बाल कटवाने के बाद घर आकर जरूर नहाएं।
-अपने मोबाइल ओर पर्स को दुकान में कहीं भी न रखें |

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