श्रावण मेले के दौरान 1 से 9 अगस्त तक धारा 144 जारी रहेगी: संदीप कुमार जिला दंडाधिकारी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Aug, 2019 09:25 AM

shravan ashtami mela

जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने प्रैस को जानकारी देते हुए बताया कि उप-तहसील भरवाईं के तहत माता श्री चिन्तपूर्णी मंदिर में 1 से 9 अगस्त तक मनाए जा रहे श्रावण मेले के दौरान जिला ऊना में

ये नहीं देखा तो क्या देखा (Video)

जालंधर (दिनेश शास्त्री) : जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने प्रैस को जानकारी देते हुए बताया कि उप-तहसील भरवाईं के तहत माता श्री चिन्तपूर्णी मंदिर में 1 से 9 अगस्त तक मनाए जा रहे श्रावण मेले के दौरान जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी। इस बारे में आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मेले के तहत 12 अगस्त तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों को लाऊडस्पीकर इस्तेमाल करने की पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रास बैंड, ड्रम, चिमटे इत्यादि वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा करवाने होंगे। 

PunjabKesari Shravan Ashtami mela

साथ ही मेले के दौरान पॉलिथीन का प्रयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
उन्होंने श्रद्धालुओं से पॉलिथीन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ न लाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की किसी को भी अनुमति नहीं होगी। इस दौरान डी.जे. सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। संदीप कुमार ने बताया कि माता चिन्तपूर्णी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी रहेंगे।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!